12 साल पुराने केस में आईओ और सूचक की गवाही नहीं होने से बरी

हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में न्यायिक दंडाधिकारी रित्विका सिंह की अदालत ने 12 साल पुराने कोयला चोरी मामले में अर्जुन भगत को बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 27 दिसंबर 2014 को पुलिस ने सीसीएल साइडिंग से चोरी किया गया कोयला दो पिकअप वैन से ले जाते हुए पकड़ा था।

12 साल पुराने केस में आईओ और सूचक की गवाही नहीं होने से बरी

रांची, संवाददाता। कोयला चोरी और चोरी के माल छिपाने से जुड़े 12 साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी रित्विका सिंह की अदालत ने आरोपी अर्जुन भगत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 27 दिसंबर 2014 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सीसीएल साइडिंग से चोरी किया गया कोयला दो पिकअप वैन से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने खलारी-बिजूपाड़ा मार्ग पर पीछा कर दो वाहनों को पकड़ा था, जिनमें कुल साढ़े चार टन कच्चा कोयला लदा मिला था।

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