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उद्योग पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का पालन करेः सरयू राय

झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र खतरनाक गैस रिसाव का दंश झेल चुके हैं। कोल, लोहा और अन्य अयस्कों की खदानों से कई बार जहरीली गैसें आसपास के लोगों को परेशान कर देती है। कई बार लोगों की जान पर भी बन आयी है।...

उद्योग पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का पालन करेः सरयू राय
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 19 Jul 2017 02:07 AM
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झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र खतरनाक गैस रिसाव का दंश झेल चुके हैं। कोल, लोहा और अन्य अयस्कों की खदानों से कई बार जहरीली गैसें आसपास के लोगों को परेशान कर देती है। कई बार लोगों की जान पर भी बन आयी है। यह खदान और औद्योगिक क्षेत्र के लिए गंभीर समस्या रही है। इसे देखते हुए सरकार के मंत्री की पहल लोगों को राहत देनेवाली साबित होगी।
खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का पालन करना चाहिए। श्रम विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक्ट सख्ती से पालन हो इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। सरयू राय ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। बैठक के बाद उन्होंने श्रम मंत्री राज पलिवार को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है।
भोपाल कांड के बाद बना एक्ट
सरयू ने बताया कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के संदर्भ में चर्चा की। भोपाल गैस दुर्घटना के बाद खतरनाक प्रकृति के उद्योगों से दुर्घटना की संभावना से आम जनता को सहायता एवं सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं अधिकारियों के लिए विभिन्न तरह के सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उद्योग में खतरनाक गैस रिसाव या विस्फोट हो जाने की स्थिति में शिकार आम जनता के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इस आलोक में भारत सरकार ने एक्ट बनाया।
धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कई उद्योग
सरयू ने कहा कि जमशेदपुर, बोकारो धनबाद आदि शहरों में ऐसे कई उद्योग लगे हुए हैं, जिनसे खतरनाक प्रकृति की गैसों के रिसाव की आशंका बनी रहती है। गैस रिसाव की घटना पहले हो चुकी हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे सभी उद्योगों को इस इंश्योरेंस योजना में आवश्यक रूप से शामिल करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।
एक्ट के पालन की जानकारी नहीं
मंत्री ने कहा कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का पालन करना ऐसे सभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी है, जहां जहरीली गैसों का उत्पादन तथा भंडारण होता है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों के जवाब में राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारियों के कार्यालयों से सूचना दी गई है कि खतरनाक प्रकृति के उद्योगों द्वारा इस एक्ट केतहत बीमा कराने की कोई सूचना नहीं है। श्रम विभाग से आग्रह है कि वह सभी उद्योगों में इस एक्ट की सख्ती से पालन कराए और इसकी जानकारी जनता को भी दें।

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