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रेलवे के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त पर बालश्रम का मामला दर्ज होगा

सीडब्ल्यूसी ने लिया संज्ञान :::::::::::::::::::::::::::::::::::: सीडब्ल्यूसी ने चुटिया थाना को दिया निर्देश, पीड़िता बच्ची...

रेलवे के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त पर बालश्रम का मामला दर्ज होगा
हिन्दुस्तान टीम,रांचीTue, 15 Jun 2021 08:00 PM
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सीडब्ल्यूसी ने लिया संज्ञान ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

सीडब्ल्यूसी ने चुटिया थाना को दिया निर्देश, पीड़िता बच्ची को किया गया प्रस्तुत

बच्ची की मानसिक हालत खराब, दो-तीन दिन चलेगी काउंसलिंग, बयान दर्ज होने पर होगी प्राथमिकी

रांची। संवाददाता

चुटिया सेरसा स्टेडियम के समीप रेलवे गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन शोषण मामले में अब पूर्व मध्य रेलवे (हाजीपुर) के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मो साकिब भी फंस गए हैं। उन पर बालश्रम व बाल मजदूरी का मामला दर्ज किया जाएगा। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) यह कार्रवाई किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत करेगी।

सीडब्ल्यूसी सदस्य तनुश्री सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने नाबालिग बच्ची अधिनियम का उलंघन करते हुए अपने घर में उसे रखकर घरेलू काम कराया है। समिति का मानना है कि रेलवे के बड़े अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने बाल श्रमिक को रखकर कानून का उल्लंघन किया और घटना के बाद भी स्थानीय थाना में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई। सिर्फ विभागीय कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। वहीं, दूसरी ओर मंगलवार को सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर चुटिया, चाइल्ड लाइन ने गेस्ट हाउस से पीड़िता को रेस्क्यू किया। सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत करने के बाद नाबालिग को बाल आश्रय केंद्र में रखवाया गया। सीडब्ल्यूसी अब नाबालिग का बयान दर्ज करेगी।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

सीडब्ल्यूसी की सदस्य तनुश्री सरकार के अनुसार बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बहुत डरी हुई है। इसलिए उसकी मानसिक स्थिति को सामान्य होने दिया जाएगा। उसकी दो से तीन बार काउंसलिंग विशेषज्ञ काउंसलर के द्वारा होगी। हमलोग भी प्रत्येक दिन उससे बात करेंगे। जब काउंसलर उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने की पुष्टि कर देंगे, तब उसका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद यौन हिंसा, मानसिक उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सीडब्ल्यूसी की जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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