टैक्स चोरी करवाने के मामले में और एक आईटीओ पर चार्जशीट
कोर्ट ने लिया संज्ञान, समन जारी Charge sheet in case of tax evasion and an ITO Charge sheet in case of tax evasion and an ITO
व्यापारियों को आयकर रिटर्न में री-असेसमेंट कर उन्हें लाभ पहुंचाने के मामले में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने एक और आयकर पदाधिकारी (आईटीओ) जमशेदपुर के सोनारी निवासी सुवीर कुमार गांगुली को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें 15वें आरोपी के रूप में सुवीर कुमार गांगुली का नाम है। इस पर विश्वनाथ अग्रवाल एवं अन्य व्यापारियों को री-असेसमेंट में मदद पहुंचाने के नाम पर ढाई लाख रुपए अवैध राशि लेने का आरोप है। सीबीआई ने विश्वनाथ अग्रवाल, पनव मौर्या एवं संतोष शाह के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत को आधार बनाया है। पूर्व में सीबीआई ने तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता समेत 14 आरोपियों को खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दाखिल चार्जशीट पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी कर दिया है। आरोपी को 31 अगस्त तक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिरी होने का निर्देश है। मामले को लेकर सीबीआइ टीम ने आरसी 3(ए)/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में कुल छह अधिकारी समेत 15 आरोपी मामले में सीबीाई ने तापस दत्ता, रंजीत कुमार लाल, सुनील कुमार गुप्ता (दोनों आइटीओ रांची), तरुण राय(आइटीओ कोडरमा), बिनोद कुमार पाल(आइटीओ हजारीबाग), सुवीर कुमार गांगुली, निजी व्यक्ति कोलकाता के विश्वनाथ अग्रवाल, संतोष साह, अनूप कुमार लखोटिया, आकाश अग्रवाल, निर्मल जैन, अशोक यादव, सत्यनारायण सरावगी, संजय धानुका और सुबोध धानुका के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।