होम कोरंटाइन का पालन नहीं करने वाले धुर्वा के दो लोगों पर केस
निरीक्षण के दौरान घर से गायब मिले

दूसरे राज्य से रांची आने के बाद होम कोरंटाइन नहीं होने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को धुर्वा के दो लोग जांच के दौरान अपने घर में नहीं पाए गए। इसके बाद एडीएम अखिलेश कुमार सिन्हा ने इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों को वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। ऐसे सभी लोगों के लिए 14 दिनों तक होम कोरंटाइन में रहने का नियम बनाया गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से इसकी जांच की गई। इस दौरान रांची के एडीएम (विधि व्यवस्था) अखलेश कुमार सिन्हा जांच के लिए पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि धुर्वा टंकी साइड के डीटी 2781 निवासी सत्यजीत राउत और शर्मा रोड के डीटी 95 निवासी रमेश कुमार ओझा अपने घर में नहीं हैं, जबकि दोनों को होम कोरंटाइन किया गया है। 22 जुलाई को सत्यजीत राउत के साथ सोनू कुमार, सशांक, सौरभ कुमार भी आए थे। सत्यजीत को छोड़ सभी लोग घर में पाए गए। इसी तरह रमेश कुमार ओझा के साथ पूनम देवी भी रांची आयी थीं। औचक जांच के दौरान रमेश ओझा घर में नहीं पाए गए। एडीएम ने नगड़ी के सीओ एवं इंसीडेंट कमांडर को दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। एडीएम ने बताया कि जैसे ही सूचना मिलेगी कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है, उसकी रैंडमली जांच की जाएगी। जो होम कोरंटाइन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके साथ सख्ती की जाएगी।
