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हेरहंज बीडीओ सहित चार पर वन विभाग ने किया मुकदमा

वन विभाग की अनुमति के बिना हेरहंज पीएफ अंर्तगत इनातू से डोरांग तक सुरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण करने, वनभूमि में अवैध तरीके से मोरम का खनन कर सड़क में डालने को लेकर बीडीओ श्रवण राम, रोजगार सेवक,...

हेरहंज बीडीओ सहित चार पर वन विभाग ने किया मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 09 Mar 2019 02:49 AM
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वन विभाग की अनुमति के बिना हेरहंज पीएफ अंर्तगत इनातू से डोरांग तक सुरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण करने, वनभूमि में अवैध तरीके से मोरम का खनन कर सड़क में डालने को लेकर बीडीओ श्रवण राम, रोजगार सेवक, संवेदक और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बालूमाथ के वन क्षेत्र पदाधिकारी पीपी साहू ने शुक्रवार को बताया कि वनरक्षी राजू भगत ने छह मार्च को स्थल की जांच कर वनपाल अभिमन्यु सिंह को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हेरहंज पीएफ सरकार द्वारा सीमांकित और अधिसूचित वनक्षेत्र है। वन विभाग की अनुमति लिए बिना उसमें सड़क निर्माण और उत्खनन भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 का उल्लंघन है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस कार्य में बीडीओ श्रवण राम, रोजगार सेवक राहुल राज, संवेदक नवीन कुमार सिंह और प्रमोद राम सीधे संलिप्त हैं। इन चारों पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लातेहार की अदालत में है।

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