बरहेट थानेदार जांच में दोषी, एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा
साहिबगंज पुलिस ने डीजीपी एमवी राव को भेजी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के थानेदार हरीश पाठक को जांच में दोषी पाया गया है। सोमवार को थाने में एक युवती की पिटाई व गालीगलौज करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद थानेदार हरीश पाठक को निलंबित कर दिया गया था। पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी थी, तब जाकर डीजीपी एमवी राव ने हरीश पाठक को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। मंगलवार को बरहड़वा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने पूरे मामले में जांच कर साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय को भी संबंधित रिपोर्ट ई मेल पर भेजी गई है।
क्या है रिपोर्ट में :
जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट में हरीश पाठक को महिला की पिटाई व अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया गया है। महिला की पिटाई व अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में बरहड़वा डीएसपी ने थानेदार रहे हरीश पाठक पर एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की है। इस मामले में हरीश पाठक पर महिला के बयान पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।
डीजीपी ने पूरे मामले में कहा-होगी एफआईआर :
डीजीपी एमवी राव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला कोई भी हो, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों न हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बरहेट की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल संबंधित पदाधिकारी हरीश पाठक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अगर पीड़िता कोई लिखित शिकायत, कांड दर्ज कराना चाहती है तो उसे दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यदि महिला शिकायत नहीं भी करती है और जांच प्रतिवेदन के अनुसार कांड बनता है, तो कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।