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पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मारपीट, गाली-गलौज व हरिजन उत्पीड़न के पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। अपर न्यायायुक्त एमसी वर्मा की अदालत ने रातू रोड निवासी पिंटू कुमार, मनोज कुमार, हैपी, आकाश व...

पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
वरीय संवाददाता,रांचीSat, 27 May 2017 02:22 AM
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मारपीट, गाली-गलौज व हरिजन उत्पीड़न के पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। अपर न्यायायुक्त एमसी वर्मा की अदालत ने रातू रोड निवासी पिंटू कुमार, मनोज कुमार, हैपी, आकाश व प्रभात की याचिका खारिज की। पांचों के खिलाफ इंद्रपुरी रोड नंबर तीन निवासी मिथिलेश तिर्की ने 20 जनवरी 2017 को सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 36/17 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मिथिलेश ने आरोप लगाया था कि वह राजीव रंजन प्रसाद के यहां पढ़ाई करने जा रहा था कि उक्त पांच आरोपियों सहित उनके अन्य सहयोगियों ने उसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और मारपीट भी की। 

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