नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दोषी सज्जाद अंसारी को 20 साल की कैद
रांची में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सज्जाद अंसारी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वह न्यायिक हिरासत में 25 सितंबर 2024 से है। अदालत ने उसे दोषी पाया, और कहा कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कठोर सजा आवश्यक है।

रांची, संवाददाता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी अभियुक्त सज्जाद अंसारी उर्फ चपटा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। सजा की बिंदू पर सुनवाई के दौरान सज्जाद अंसारी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। अभियुक्त घटना के बाद से ही 25 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है और जेल में रहकर मुकदमे का सामना किया। अभियोजन के अनुसार, सज्जाद अंसारी पर 13 वर्षीय नाबालिग को जबरन अपने घर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था।
घटना के बाद पीड़िता की मां ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित अन्य गवाहों की ठोस और विश्वसनीय गवाही अदालत में प्रस्तुत की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज में निवारक संदेश देने के लिए आवश्यक है।

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