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शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले को 10 की सजा

एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे शादी करने से इंकार किए जाने के मामले के आरोपी आदित्य साहू को अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर...

शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले को 10 की सजा
हिन्दुस्तान टीम,रांचीTue, 22 May 2018 06:06 PM
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एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे शादी करने से इंकार किए जाने के मामले के आरोपी आदित्य साहू को अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने दोषी आदित्य पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया गया है कि दोषी की ओर से जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि का आधा रकम साढ़े बारह हजार रुपए पीड़िता को दिया जाए। अदालत ने 19 मई को आरोपी आदित्य को दोषी ठहराया था। प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने 17 दिसंबर 2016 को आदित्य के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से 10 लोगों की गवाही दर्ज की गई है।

धमका कर बनाता था शारीरिक संबंध

दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वह अपने मौसी के घर चुटिया गई थी। इसी क्रम में उसकी जान-पहचान आदित्य से हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। इसी क्रम में वह उसके घर आया और शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध लगातार बनाने लगा। आदित्य ने संबंध बनाने की कुछ वीडियो भी बना लिए थे। शिक्षिका जब उसके साथ संबंध बनाने से इंकार करती तो आदित्य वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। डेढ़ साल बाद शिक्षिका के कहने पर उसके माता-पिता आदित्य के परिजनों से मिले। शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आदित्य ने शिक्षिका से शादी करने से इंकार कर दिया।

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