रांची में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, ढहा दिए गए कई निर्माण; 15 दुकानों को नोटिस भी
झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को बड़ा बुलडोजर ऐक्शन हुआ। इस दौरान कई निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने 15 दुकानों को लाइसेंस के लिए नोटिस भी जारी किया है।

रांची को खूबसूरत और यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने शनिवार को अरगोड़ा चौक से डिबडीह पुल तक अतिक्रमण पर कार्रवाई की। सहायक नगर आयुक्त की अगुवाई में इंफोर्समेंट टीम ने अरगोड़ा नदी के कैचमेंट क्षेत्र और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्रवाई की। डिबडीह पुल के पास नदी किनारे बने 8 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया।
वहीं, अरगोड़ा नदी के पास चल रही एक अवैध मीट दुकान को भी हटाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान से निकलने वाले अवशेष नदी में फेंके जा रहे थे। इससे पक्षियों की भीड़ बढ़ रही थी। यह इलाका फ्लाइंग जोन में होने के कारण बर्ड हिट की आशंका को देखते हुए निगम ने तत्काल कार्रवाई की। इसके अलावा आसपास की बांस-बल्ली व शेडयुक्त दुकानों को हटाया गया। सड़क किनारे अवैध रूप से चल रहे 5 गुमटी व ठेलों को जब्त किया गया।
अवैध होर्डिंग को हटाया
निगम टीम ने कियांस मोटर द्वारा सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग को हटा दिया। निगम ने कहा कि अवैध रूप से विज्ञापन प्रकाशित करने पर संबंधित व्यक्तियों-संस्थाओं पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ बायपास रोड से जुड़ी गलियों के टर्निंग प्वाइंट पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को भी चिह्नित कर हटाया गया। इस कड़ी में अलकापुरी मार्ग स्थित पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से निर्मित अस्थायी शेड को भी हटा दिया गया।
अतिक्रमण न करें : निगम
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अतिक्रमण, अवैध निर्माण, नदी-नालों पर कब्जा और बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों के उपयोग व विज्ञापन प्रदर्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने सभी नागरिकों व व्यवसायियों से कहा है कि वे सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों आदि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें।
ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया तो दुकानें होंगी सील
निरीक्षण में करीब 15 दुकानें बिना ट्रेड लाइसेंस के चलती पाई गईं। सहायक नगर आयुक्त ने संबंधित दुकानदारों को तीन दिन में लाइसेंस लेने के निर्देश दिए। तय समय में लाइसेंस नहीं लेने पर दुकानों को सील करने की चेतावनी दी गई।
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Mohammad Azamसंक्षिप्त विवरण
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