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अफीम तस्करी मामले में दो को हुई दस साल की सजा, लगा दो लाख का जुर्माना

18 मार्च 2018 को चतरा जिले के पत्थलगढ़ा निवासी बीरेंद्र दांगी उर्फ बिजेंद्र और देवेंद्र मुंडा को रामगढ़ पुलिस ने अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं...

अफीम तस्करी मामले में दो को हुई दस साल की सजा, लगा दो लाख का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,रामगढ़Tue, 07 Jan 2020 01:08 AM
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18 मार्च 2018 को चतरा जिले के पत्थलगढ़ा निवासी बीरेंद्र दांगी उर्फ बिजेंद्र और देवेंद्र मुंडा को रामगढ़ पुलिस ने अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस साल की सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 17सी में दस साल सश्रम कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं धारा 18बी में एक साल सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी अगर जुर्माने की रकम को जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एक वर्ष साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाने से पूर्व लोक अभियोजक आरबी राय की पेश की गई दलीलों के साथ-साथ जांच अधिकारी विश्वामित्र सिंह और रामेश्वर भगत सहित सभी दस गवाहों की गवाही को सुनकर सजा सुनाई है।

दो किलो सात सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ाए थे आरोपी:

घटना के दिन एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। इन्हें बताया गया था कि काला घोड़ा नामक बस पर सवार दो लोग भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर मालदा की ओर जा रहे हैं। जानकारी पाकर पुलिस टीम ने उक्त बस के पास गई तो देखा कि दो युवक एक काला बैग लिए हुए खड़ा थे। पुलिस को देख दोनों भागने लगे। जिसे दौड़ाकर पुलिस पकड़ी और उनके बैग से दो किलो सात सौ ग्राम अफीम जब्त की।

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