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साक्ष्य के अभाव कोयला चोरी के तीन आरोपी हुए बरी

बुधवार को एडीजे तृतीय के कोर्ट ने फॉरेस्ट एक्ट के तहत दर्ज एक कोयला चोरी के मामले में आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा...

साक्ष्य के अभाव कोयला चोरी के तीन आरोपी हुए बरी
हिन्दुस्तान टीम,रामगढ़Thu, 31 May 2018 12:16 AM
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बुधवार को एडीजे तृतीय के कोर्ट ने फॉरेस्ट एक्ट के तहत दर्ज एक कोयला चोरी के मामले में आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया। इस मामले में वेस्ट बोकारो थाना में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमे कुंदन प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद और अमित प्रसाद शामिल थे। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता धीरेश कुमार ने कुल 9 गवाहों की गवाही कोर्ट के समक्ष कराई। जिनमे 4 गवाह होस्टाइल हो गए जबकि बचे सभी 5 गवाहों की गवाही में विरोधाभास थी। जिसके करण कोर्ट ने इन तीनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया।

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