युवती के साथ छल करने वाले युवक को हुई 1 साल की सजा, लगा 52 हजार का जुर्माना
व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडीजे प्रथम राधा कृष्ण की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ढालो महतो उर्फ विशाल महतो को युवती के साथ छल...
रामगढ़। हमारे प्रतिनिधि
व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडीजे प्रथम राधा कृष्ण की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ढालो महतो उर्फ विशाल महतो को युवती के साथ छल करने के मामले में आईपीसी की धारा 417 में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 3 माह साधारण कारावास की बात कही है। साथ कोर्ट ने दोषी पंर लगे जुर्माने की राशि को पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने युवक को सजा सुनाने से पूर्व जांच अधिकारी तरसिमिया लकड़ा और सकुंतला नाग सहित सभी 9 गवाहों की गवाही और अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला की दलीलों को सुनकर दोषी करार दिया है।