चर्चित सोनू राम हत्याकांड में आरोपी रणजीत सिंह उर्फ नाना को हाईकोर्ट से जमानत

हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ में सोनू कुमार राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी रणजीत सिंह उर्फ नाना को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी को 10,000 रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। यह मामला तब चर्चा में आया था जब सोनू की गुमशुदगी के बाद उसका नर कंकाल बरामद हुआ था।

चर्चित सोनू राम हत्याकांड में आरोपी रणजीत सिंह उर्फ नाना को हाईकोर्ट से जमानत

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रामगढ़ शहर के चर्चित सोनू कुमार राम हत्याकांड के मुख्य आरोपी रणजीत सिंह उर्फ नाना को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायालय ने 2 जून को सुनवाई के बाद आरोपी को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया है। इसी के साथ आरोपी के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में भी जमानत प्रदान की गई है। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2025 के अंत में उस समय चर्चा में आया था जब कैन्ट क्वार्टर नेहरू रोड निवासी विजय राम ने अपने 22 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार राम की गुमशुदगी और बाद में हत्या किए जाने की आशंका को लेकर रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी में विजय राम ने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र का रणजीत सिंह उर्फ नाना के साथ विवाद हुआ था और इसी विवाद के कारण उसकी हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया गया। दर्ज मामले के अनुसार सोनू कुमार राम 17 सितंबर 2025 को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस जांच के दौरान मामले ने नया मोड़ लिया और लगभग तीन महीने बाद सोनू से जुड़े नर कंकाल के अवशेष बरामद किए गए थे। नर कंकाल मिलने के बाद यह मामला पूरे रामगढ़ शहर में चर्चा का विषय बन गया था और पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आई थी।जांच के दौरान पुलिस ने रणजीत सिंह उर्फ नाना को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं मृतक के परिजनों ने लगातार न्याय की मांग करते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी और न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मृतक के परिजनों की नजर अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है।

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