
समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले का होगा बैंक खाता फ्रीज
रामगढ़ नगर परिषद की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अजमल हुसैन ने होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली के लिए सख्त निर्देश दिए। जिन धारकों ने समय सीमा में भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को एक सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
रामगढ़, शहर प्रतिनिधि। नगर परिषद रामगढ़ कार्यालय के सभाकक्ष में बुधवार को कार्यपालक पदाधिकारी अजमल हुसैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी होल्डिंग धारकों को सख़्त निर्देश दिया कि वे अपने-अपने भवन/प्रतिष्ठान से संबंधित होल्डिंग टैक्स सहित अन्य सभी बकाया करों का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करें। जिन भवन एवं प्रतिष्ठान मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं होने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान का होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात बकायेदार भवन/प्रतिष्ठान के बैंक खाते को फ्रीज (स्थगित) करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी, ताकि सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही नगर क्षेत्र के सभी दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपना ट्रेड लाइसेंस एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। तय समय सीमा के बाद बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी। बैठक में टैक्स कलेक्टरों को क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित कर बकाया कर की सघन वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। नगर परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर के विकास कार्यों एवं मूलभूत सुविधाओं के संचालन के लिए कर वसूली अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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