धारा-164 बीएनएसएस में परिवर्तित भूमि विवाद, एसडीओ रामगढ़ के न्यायालय से नोटिस जारी
रामगढ़ के अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय ने एक पुराने भूमि विवाद मामले को बीएनएसएस की धारा-164 के तहत परिवर्तित कर दिया है। दोनों पक्षों को 10 मार्च 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने विवाद को बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई है और शांति बनाए रखने की अपील की है।

रामगढ़, निज प्रतिनिधि अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय, रामगढ़ की ओर से वाद संख्या 231/25 व परिवर्तित वाद संख्या 03/26 के तहत एक पुराने भूमि विवाद मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे स्थायी और वास्तविक समाधान के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-164 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संबंध में न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय से पारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, मामला शहर के लोहार टोला, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ स्थित एक भूमि से संबंधित है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।
-क्या है मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित इस भूमि पर दोनों पक्षों की ओर से स्वामित्व और उपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। पिछले 20-25 वर्षों से इस भूमि पर होलिका दहन सहित अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने और विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने माना कि विवाद के कारण कभी भी शांति भंग हो सकती है, जिससे जन-जीवन प्रभावित हो सकता है। --न्यायालय का आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी ने मामले को धारा-164 बीएनएसएस के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए दोनों पक्षों को 10 मार्च 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, संबंधित पक्षों को भूमि पर किसी प्रकार का नया निर्माण या विवाद को बढ़ाने वाली गतिविधि करने से भी रोका गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय में होगी, जहां दोनों पक्षों के साक्ष्य और दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। खबर पढ़कर भेजी गई है -----------------------------------------------
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