
वन भूमि जमाबंदी के मामले में तत्कालीन सीओ पर होगी कार्रवाई
रामगढ़ में उपायुक्त चंदन कुमार के न्यायालय ने संदिग्ध जमाबंदी के मामले की सुनवाई की। झारखंड के राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की मंजूरी दी। उपायुक्त ने दोषी...
रामगढ़, हमारे प्रतीनिधि। मांडू अंचल के एक संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय की ओर से की गई सुनवाई के आलोक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची ने संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने हेतु संपुष्टि प्रदान कर दी गई है। जिसके उपरांत उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को जमाबंदी कायम करने में दोषी, संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उच्च माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है। इन संदेहास्पद जमाबंदी को किया गया रद्द
दशय महतो मौजा करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 06 प्लॉट संख्या 3645 रकबा 5.08 एकड़
गौरतलब हो कि उक्त सभी संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामलें संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय की ओर से संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4एच के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि हेतु आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था। मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची ने संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया।

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