छेड़खानी के आरोपी को मिला 4 माह की सजा
शुक्रवार को एडीजे प्रथम के कोर्ट ने छेड़खानी के एक मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। उन्होंने आरोपी काशिम अंसारी को दोषी पाते हुए उसे 4 माह की सजा सुनाई है। साथ कोर्ट ने उसपर 2 सौ रुपये का अर्थदंड...
हिन्दुस्तान टीम,रामगढ़Fri, 17 Nov 2017 09:01 PM
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शुक्रवार को एडीजे प्रथम के कोर्ट ने छेड़खानी के एक मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। उन्होंने आरोपी काशिम अंसारी को दोषी पाते हुए उसे 4 माह की सजा सुनाई है। साथ कोर्ट ने उसपर 2 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी के तरफ से अर्थदंड नहीं देने पर 5 दिन का अतिरिक्त सजा देने की बात कही है। कोर्ट ने अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला की दलीलों और गवाहों की गवाही को सुनकर सजा सुनाई है।