
रेल कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं बना सकेंगे ब्लॉग-वीडियो, अगर किया तो...; पर्सनल फोन का इस्तेमाल कब?
इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय, गार्डन रीच कोलकाता के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ने 3 दिसंबर को नया आदेश जारी किया है। जानिए दिए गए आदेश में क्या-कुछ कहा गया है।
रेलवे परिसर में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय, गार्डन रीच कोलकाता के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ने 3 दिसंबर को नया आदेश जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि कई कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी के समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते पाए गए हैं, जो गंभीर आचरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
रेलवे प्रशासन ने इसे न केवल जोखिम भरा बताया है, बल्कि ऑफिशियल कार्य में रुकावट, सुरक्षा में कमी, गोपनीयता का उल्लंघन और रेलवे की प्रोफेशनल छवि को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार भी माना है। इसी कारण सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन करें।
निर्देश के अनुसार, ड्यूटी पर रहते हुए, यूनिफॉर्म में या रेलवे की किसी भी जगह स्टेशन, वर्कशॉप, ऑफिस, कंट्रोल रूम, ट्रेन आदि में व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को पर्सनल मोबाइल फोन का उपयोग केवल तय ब्रेक टाइम में, नॉन-ऑपरेशनल क्षेत्र में, और आवश्यक बातचीत के लिए ही किया जा सकेगा। काम के घंटों में मोबाइल से सोशल मीडिया कंटेंट बनाना, वीडियो शूट करना या ऑफिसियल संसाधनों का इस्तेमाल करना सख्त मना है।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कंट्रोलिंग अधिकारी और सुपरवाइज़र को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस सर्कुलर का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को इन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक भी करें।
इमेज- एआई से बनाई गई प्रतिकात्मक है।





