मेदिनीगनर। प्रतिनिधि
पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम में शामिल नये क्षेत्र से संबंधित वार्ड पार्षदों ने गुरुवार को बैठक कर बगैर फाइन के होल्डिंग टैक्स जमा करने का समय पूर्व की भांति रखने पर नाराजगी जतायी और इसमें तत्काल संशोधन करने की मांग की। मेदिनीनगर नगर निगम जोन-दो के जोन अध्यक्ष राजीव शुक्ला के आवास पर नये क्षेत्र के पार्षदों की हुई बैठक में होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि सरकार के आदेश पर 10 नगर निकाय में होल्डिंग टैक्स के साथ वसूले जा रहे फाइन और ब्याज को माफ कर दिया है। साथ मार्च-2021 तक सभी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बगैर फाइन व ब्याज के साथ वसूलने का निर्देश दिया है। परंतु मेदिनीनगर नगर निगम के नये वार्डो के संबंध में कोई निर्देश नहीं आया है। पार्षदों ने कहा कि मेदिनीनगर नगर निगम से लेकर नगर विकास सचिव तथा पूर्व के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से भी मुलाकात किया गया था। बावजूद इसके मेदिनीनगर नगर निगम के नये वार्ड की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड पार्षदों ने मांग की कि जिस प्रकार झारखंड के 10 नगर निकाय नगर पंचायत और नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स पर लगाए जा रहे फाइन एवं व्याज की राशि को माफ करते हुए 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार किया गया है। उसी तर्ज पर मेदिनीनगर नगर निगम के नये वार्डो के नागरिक से होल्डिंग टैक्स वसूली पर लगाए जा रहे फाइन एवं ब्याज की राशि को माफ करते हुए 31 मार्च 2021 तक समय विस्तार किया जाये। बैठक में इंद्रदेव राम, सुशीला कुमारी, चंचला देवी, शकुंतला देवी, राजू राम, मनोज पंडित, रोशन गुप्ता, मधु देवी, जयंती देवी, अर्चना देवी, विवेका त्रिपाठी, अनीशा खातून, प्रमिला देवी आदि उपस्थित थे।