हत्या मामले में उम्र कैद की सजा
नावा जयपुर में तीनों को डायन-बिसाही मामले में हत्या करने का दोषी पाया गया है, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अखिलेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कनौदा गांव निवासी कृष्णा राम, फिरोध राम एवं राजपतिया कुअर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। तीनों को डायन-बिसाही मामले में हत्या करने का दोषी पाया गया है। प्राथमकी में सूचक अनु देवी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके ससुर भोलाराम को तीन अप्रैल 2018 की शाम छह बजे डायन-बिसाही मामले में हत्या कर दी है। पुलिस अनुसंधान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई है।
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