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उपायुक्त के निर्देश पर जिले में बने 29 कंटेमेंट जोन को हटाया गया

उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत बुधवार को जिले बनाये गए 29 कंटेन्मेंट जोन...

उपायुक्त के निर्देश पर जिले में बने 29 कंटेमेंट जोन को हटाया गया
हिन्दुस्तान टीम,पलामूThu, 17 Sep 2020 03:02 AM
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उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार शशि रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत बुधवार को जिले बनाये गए 29 कंटेन्मेंट जोन को तत्काल प्रभाव के साथ हटाने का निर्देश दिया। उपायुक्त के निर्देश पर इंसीडेंट कमांडर के रूप में प्रतिनियुक्त संबंधित विकास पदाधिकारियों ने कंटेमेंट जोन को हटा लिया। जिले के जिन प्रखंडों से कंटेंमेंट जोन हटाया गया है,उसमें तरहसी प्रखंड के परसाई ग्राम में बनाये गए तीन कंटेन्मेंट जोन को तथा भालोगाड़ी ग्राम में बने दो कंटेन्मेंट जोन को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। वहीं छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर चार में बने एक , पिंडराही ग्राम में बने तीन, छत्तरपुर प्रखंड के खेन्द्राखुर्द ग्राम में बने छह, नौडीहा बाजार प्रखंड के कोरामी ग्राम में बने पांच ,मोहम्मदगंज प्रखंड के कादलकुर्मी में बने एक,भजनिया ग्राम में बने एक,अघौरा ग्राम में एक, पांडू प्रखंड के महुगांवा में एक, पांडू ग्राम में एक, कजरू कला में एक, हैदरनगर प्रखंड के माली मुहल्ला में एक, बहरपुरा ग्राम में एक, हैदरनगर अंश ग्राम में बने एक कंटेमेंट जोन शामिल है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवस्थित 29 कंटेनमेंट जोन में सामुदायिक सर्विलांस के पश्चात कोई भी कोविड-19 का एक्टिव केस नहीं पाए जाने के कारण उक्त क्षेत्रों में स्थापित कंटेनमेंट जोन को हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहाकि उक्त क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन को हटाए जाने के उपरांत भी संबंधित क्षेत्र के लोग वहां सामाजिक दूरी का अनुपालन करते रहेंगे। साथ ही साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।

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