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हैदरनगर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नये नियम की अधिकारियों ने की उदघोषणा, प्रतिबंधित दुकाने खुली मिली तो होगी एफआईआर, बगैर ई पास नहीं चलेंगी बाइक व निजी वाहन, लोगों को मामूली कामों में भी बढ़ी परेशानी

हैदरनगर। प्रतिनिधि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान नये नियमों में की गई सख्ती की उदघोषणा पोर्टेबल माइक से बीडीओ राहुल देव व थाना प्रभारी रंजीत...

हैदरनगर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नये नियम की अधिकारियों ने की उदघोषणा, प्रतिबंधित दुकाने खुली मिली तो होगी एफआईआर, बगैर ई पास नहीं चलेंगी बाइक व निजी वाहन, लोगों को मामूली कामों में भी बढ़ी परेशानी
हिन्दुस्तान टीम,पलामूMon, 17 May 2021 03:02 AM
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हैदरनगर। प्रतिनिधि

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान नये नियमों में की गई सख्ती की उदघोषणा पोर्टेबल माइक से बीडीओ राहुल देव व थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने क्षेत्र भ्रमण कर रविवार को शहर में किया। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित दुकानों को छोड़ आवश्यक सामग्री व भवन निर्माण से जुड़ी दुकानें दिन के दो बजे तक ही खुलेगी। दुकानदारों व ग्राहकों को कोविड गाईडलाईन का पालन अनिवार्य रुप में करना होगा। बावजूद इसके प्रतिबंधित दुकाने खुली पाई गई तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। वहीं प्रतिबंध से बाहर रहने वाले सभी प्रतिष्ठाने भी दोपहर दो बजे के बाद बंद होगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बाजार या सड़क पर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जायेगी। बाईक व निजी वाहन बगैर ई पास के नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मरीज, अस्पताल व सरकारी अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन कराने को लेकर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर दवा, सब्जी लाने या अन्य घरेलू समस्याओं के निपटान को लेकर बाइक से मूवमेंट करने वाले लोगों की समस्या बढ़ गई है। उनसे जारी सख्त नियमों के तहत पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्थानीय कार्य से भी बाहर निकले लोगों से ई पास की मांग कर रही है। पर अचानक कोई आवश्यक कार्य पड़ने पर वे ई पास कहां से उपलब्ध करा पायेंगे। इसके लिये उन्हें तीन दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करने की भी प्रक्रिया की करनी है। इस परिस्थिति में उनका काम नहीं हो पायेगा या फिर उन्हें ई पास के चक्कर में घरों में बैठे रहने की समस्या बन गई है।

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