ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य
उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशन में जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने जिला बस एसोसिएशन और पलामू जिले के सभी बस मालिक को राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति...
उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशन में जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने जिला बस एसोसिएशन और पलामू जिले के सभी बस मालिक को राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी। कोरोना महामारी से बचाव के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ बसों को एक सितंबर से चलाने की अनुमति दी गयी है। परिवहन पदाधिकारी के अनुसार किसी भी कोविड पोजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोविड टेस्ट सैम्पल लिया गया है, उन्हे रिर्पोट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार स्तर से जारी परमिट के अनुरूप ही संचालित किया जा सकेगा। परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही बसें रूकेंगी अन्यथा आपदा प्रबंधन एक्ट और मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। यात्रा करते वक़्त यात्रियों को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा, परन्तु फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा। ड्राईवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिर्वाय होगा। वाहनों में बैठने के समय सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिर्वाय होगा। वाहन रूकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने के समय भी सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जायेगी तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों द्वारा ध्रुमपान सहित अन्य नशे का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंद्धित रहेगा। बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाईज करना होगा। पूरी बस को सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों से प्रत्येक दिन सैनिटाईज करना होगा। बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे अथवा अलग-अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। ड्राईवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा।