दिव्यांगजनों के अधिकारों और लाभ पर विधिक जागरुकता शिविर
पाकुड़ में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों और लाभों पर जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल के अधिकारियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में बताया। इस शिविर में दिव्यांगजनों का आवेदन भी प्राप्त किया गया।
पाकुड़। प्रतिनिधि झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में बुधवार को पाकुड़ के नगरनबी पंचायत भवन में दिव्यांगजनों के अधिकारों और लाभ पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से संबंधित उनके हित में उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख ने संविधान में निहित दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों और दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में व्यापक जानकारी दी।
साथ ही दिव्यांगजनों, उनके परिवारों और समाज को कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता (जैसे ऋण), और कौशल विकास के अवसरों के बारे में जागरूक किया गया। ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता, दिव्यांगजनों के हित में विधिक सेवा एवं पेंशन, छात्रवृति, उपकरण समेत वित्तीय सहायता का लाभ लेने को लेकर आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया पर जागरूक किया। ताकि सरकारी योजनाओं से योग्य दिवांगजनों को जोड़ा जा सके। इस शिविर के माध्यम से मौके पर वंचित दिव्यांगजनों का आवेदन प्राप्त किया गया जिसमें दिव्यांग पेंशन, व्हील चेयर, दिव्यांग सर्टिफिकेट मामलों से संबंधित आवेदन रहा। मौके पर पंचायत के मुखिया मनोज किस्कू, पंचायत सहायक लक्ष्मण मंडल,पैरा लीगल वॉलिंटियर्स चन्द्र शेखर घोष, खुदू राजवंशी समेत ग्रामीण एवं दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

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