जेपीएससी परीक्षा: केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

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पाकुड़, प्रतिनिधि। जेपीएससी परीक्षा: केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा जेपीएससी परीक्षा: केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी

जेपीएससी परीक्षा: केंद्र के 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

झारखंड लोक सेवा आयोग रांची एवं उपायुक्त पाकुड़ के आदेश के आलोक में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा- 2025 का आयोजन दिनांक 19 अप्रैल 2026 को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अनुमंडल दण्डाधिकारी साईमन मरांडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 19 अप्रैल को परीक्षा प्रारंभ से एक घंटा पूर्व से संध्या 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी-पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना, भीड़ लगाना या भ्रमण करना।

किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना या प्रदर्शन करना। जुलूस, रैली, सभा,धरना या प्रदर्शन का आयोजन करना। परीक्षा से असंबंधित व्यक्तियों का केंद्र परिसर में प्रवेश परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्रदान करना। परीक्षार्थी, परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी, दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पुलिस बल को इस निषेधाज्ञा से छूट प्रदान की गई है।

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