
विद्यालय संचालन में अव्यवस्था पर विभाग सख्त
पाकुड़ के उ.म.वि. फरसा में विद्यालय संचालन से जुड़ी समस्याओं के चलते जिला शिक्षा अधीक्षक ने तीन सहायक शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में भेजने का निर्णय लिया है। विद्यालय में विवाद और शिकायतों की स्थिति बनी रही थी, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है।
पाकुड़। जिले के उ.म.वि. फरसा में विद्यालय संचालन से जुड़ी लगातार शिकायतों और विवादों को देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने विद्यालय में पदस्थापित तीन सहायक शिक्षकों का प्रतिनियोजन करते हुए उन्हें अन्य विद्यालयों में भेजने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार कार्यालय आदेश के अनुसार, उ.म.वि. फरसा, पाकुड़ के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. मासूद हुसैन को जुलाई 2025 में निलंबित किया गया था। इसके बाद विद्यालय संचालन के लिए चार शिक्षकों को प्रभारी की जिम्मेदारी देने की व्यवस्था की गई, लेकिन विद्यालय में कार्यकाल को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। पिछले 17 जुलाई को सहायक शिक्षक मो. सैदुल इस्लाम को विद्यालय संचालन हेतु प्रभारी के रूप में अधिकृत किया गया था, लेकिन अब तक उनके द्वारा विधिवत प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।
वहीं विद्यालय में प्रभारी से संबंधित कठिनाइयों, आपसी विवादों और शिकायतों का सिलसिला जारी रहा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा कई बार मध्याह्न भोजन बंद होने की सूचना भी कार्यालय को दी गई, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने उ.म.वि. फरसा के सहायक शिक्षक मो. जायरुल इस्लाम का प्रतिनियोजन मध्य विद्यालय पैकपाड़ा, सहायक शिक्षक मो. सैदुल इस्लाम का प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर तथा सहायक शिक्षिका माबिया खातून का प्रतिनियोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय हीरानंदनपुर में किया गया है। इसके साथ ही शैक्षणिक कार्य एवं विद्यालय के सफल संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय पैकपाड़ा के शिक्षक पंकज महतो, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लोटामारा के शिक्षक राजीव सरकार तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय हीरानंदनपुर के शिक्षक सुखेन मंडल का प्रतिनियोजन उ.म.वि. फरसा में किया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को सुचारु करने, प्रशासनिक विवाद समाप्त करने और छात्रों के हित में लिया गया है। आदेश निर्गत होते ही तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

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