Pakur News: छेड़खानी व मारपीट मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: धर्मखांपाड़ा में व्यक्तिगत विवाद के कारण दो पक्षों के बीच छेड़खानी व जान मारने की नीयत से मारपीट की घटना हुई। उम्मे कुलसुम बीबी और शाहलम शेख ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाईं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Pakur News: छेड़खानी व मारपीट मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज

Pakur News: आपसी विवाद में दो पक्षों में छेड़खानी व जान मारने की नीयत से मारपीट करने के मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

पहला पक्ष का मामला

प्रथम पक्ष की वादिनी उम्मे कुलसुम बीबी, धर्मखांपाड़ा निवासीनी ने थाने में आवेदन देकर धर्मखांपाड़ा गांव के साह आलुम शेख, टीटोन शेख व मोइनुल शेख के खिलाफ विगत 31 अगस्त को रात करीब 08:30 बजे, जब वह अपने पति सेंटू शेख के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रही थी तब डिस्को मोड़ के समीप उक्त तीनों व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल रोक कर वादिनी के साथ छेड़छाड़ करते हुए अंधेरे की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। वादिनी के द्वारा हल्ला करने पर तीनों के द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। वादिनी के द्वारा हल्ला करने पर तीनों लोग भाग गए। वादिनी तथा उसके पति उक्त घटना की जानकारी जब थाने में देने के लिए जा रहे थे तो थाना के गेट के पास साह आलुम शेख, टीटोन शेख, मोइनुल शेख, करिमा खातून, दुलाल शेख, रिंकू शेख, सेनू शेख सभी धर्मखांपाड़ा गांव निवासी सहित अन्य पांच-छह लोग के द्वारा जान मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया गया। सभी ने मिलकर उन दोनों को जमीन पर पटक दिया तथा साह आलुम शेख ने कहा कि सब को जान से मार दो। इसी बीच करिमा खातून तथा साह आलुम शेख वादिनी का गला दबाने लगे। जब वादिनी अपने आप को बचाने लगी तो करिमा खातून ने उसके बाएं हाथ में दांत से काट दिया। इसी बीच मोइनुल शेख ने वादिनी के बाएं कान के सोना का बाली जिसका वजन चार आना था छिन लिया। पुलिस की तत्परता से उन लोगों की जान बची। वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर उपरोक्त सात एवं अन्य पांच-छह लोगों के खिलाफ एकमत होकर गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से मारपीट करने तथा छेड़खानी करने एवं सोने का आभूषण छिन लेने के आरोप में बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत थाना कांड संख्या 149/2026 दिनांक 01/09/2026 दर्ज की गई है।

दूसरे पक्ष का मामला

वहीं घटना को लेकर दूसरे पक्ष के वादी शाहलम शेख धर्मखांपाड़ा निवासी ने महेशपुर थाने में आवेदन देकर सेंटू शेख, रिंकू शेख, बिक्की शेख के खिलाफ एक मत होकर गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से मारपीट करने का आरोप लगाया है। वादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर महेशपुर थाने में उपरोक्त तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत थाना कांड संख्या 150/2026 दिनांक 01/09/2026 दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

✦दो पक्षों ने कितनी प्राथमिकी दर्ज करवाई हैं?−
दोनों पक्षों ने थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई हैं।
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