बिना फूड लाईसेंस के दुकान संचालित करने पर पांच दुकानों पर लगा जुर्माना
लोहरदगा में मकर संक्रांति त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा मोईन अख्तर के नेतृत्व में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। अस्थायी दुकानों से तिल और गुड़ की खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए। कई दुकानों पर बिना लाइसेंस संचालित होने पर जुर्माना लगाया गया। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

लोहरदगा, संवाददाता। आगामी मकर संक्राति त्योहार को देखते हुए शुक्रवार को लोहरदगा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा मोईन अख्तर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी अभियान-सह-औचक निरीक्षण किया गया। इसमें पावरगंज चौक के आस-पास अस्थायी दुकानों में बेचे जा रहे तिल से निर्मित विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों की जांच की गयी। इस क्रम में भगन साव तिलकुट भण्डार, शिव शक्ति तिलकुट भण्डार और श्रीराम तिलकुट भण्डार से सादा तिल, गुड़ तिलकुट, तिल लड्डू चिक्कि आदि का वैधानिक नमूना संग्रह किया गया। थाना चौक स्थित में फसफस स्टोर, सुधीर कुमार साहु की दुकान से काला और सफेद तिल का वैधानिक नमूना संग्रह किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त खाद्य सामग्रियों में तिल और गुड़ की गुणवता के साथ गुड़ में रसायनिक रंगों का मिलावट की जांच की जायेगी। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गुड़ की रंग में निखार के लिए निर्माता द्वारा इसमें कृत्रिम अखाद्य रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। औचक निरीक्षण के क्रम में साहु तिलकुट भण्डार, गुप्ता तिलकुट भण्डार, पुजा तिलकुट भण्डार और अन्य दो प्रतिष्ठान बिना वैध निबंधन (फूड लाईसेंस) के दुकान का संचालन करते हुए पाये गये। उपरोक्त संचालकों पर कुल पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। तीन दिनों के अंदर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। सभी प्रतिष्ठान संचालकों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने, खाद्य सामग्रियों को फर्स के स्थान पर स्टील का प्लेट-ट्रे का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। इस प्रकार का जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी। जांच के अभियान में सहायक कर्मी रजनीश कुमार आदि मौजूद थे।
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