कोरोना के फेक न्यूज़ और सूचना पर एक साल की हो सकती है सजा
सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित बिना सरकारी पुष्टि वाली सूचनाएं खबर पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा एसपी प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत एक साल...
सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित बिना सरकारी पुष्टि वाली सूचनाएं खबर पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा एसपी प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत एक साल की सजा और फाइन हो सकती है। यह कानून 31 मार्च के मध्य रात्रि से देश भर में प्रभावी हो गया है। सोशल मीडिया में कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी पोस्ट, जिसकी पुष्टि सरकार या अधिकारी स्तर पर नहीं हुई है। उसे किसी भी कीमत में नहीं डालना है न तो जज बनना है। और न ही कोरोना वायरस से संबंधित कोई दवा बताने की कोशिश करनी है। सरकार और डब्ल्यूएचओ के साथ आईसीएमआर गाइडलाइन के मुताबिक काम करना है। सोशल मीडिया में इन दिनों फेक न्यूज, सूचना और तरह-तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं। ऐसे लोग सतर्क हो जाएं। तमाम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, समेत तमाम साइटों पर हर जिले के आईटी सेल पैनी नजर रखे हुए हैं।