बकाया किराया नहीं चुकाने पर जिला परिषद सख्त, दुकानों का आवंटन रद्द करने का नोटिस चिपकाया
जिला परिषद लातेहार ने बकाया किराया न चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। चंदवा प्रखंड के बस पड़ाव पर कई दुकानों के आवंटन रद्द करने का नोटिस दिया गया है। दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा करने और दुकान खाली करने के लिए कहा गया है।

चंदवा, प्रतिनिधि। उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लातेहार द्वारा 1 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार जिला परिषद लातेहार ने बकाया किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदवा प्रखंड के बस पड़ाव स्थित कई दुकानों पर आवंटन रद्द करने का नोटिस चिपकाया गया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। जिला परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित दुकानदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया था। एकरारनामा की शर्तों के तहत प्रत्येक दुकानदार को नियमित रूप से मासिक किराया जमा करना अनिवार्य था, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी करते रहे।
परिषद की ओर से 15 सितंबर 2025 और 16 फरवरी 2026 को पूर्व में नोटिस जारी कर बकाया जमा करने का निर्देश दिया गया था।7 मार्च 2026 को आयोजित जिला परिषद की आंतरिक बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन दुकानदारों पर 15 हजार रुपये या उससे अधिक का बकाया है, उनके आवंटन को रद्द किया जाएगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि लगातार तीन माह तक किराया नहीं देने पर दुकान का आवंटन समाप्त किया जा सकता है और जमानत राशि भी जब्त की जा सकती है। जिला परिषद ने संबंधित दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर दुकान खाली करने और बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है। अन्यथा, उनके विरुद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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