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चेक बाउंस पर डेढ़ साल की सजा, 3.26 लाख का जुर्माना

लातेहार एसडीजेएम एसएन बाड़ा की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी चंदवा निवासी पवन गुप्ता को डेढ़ साल जेल और 3 लाख 26 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया...

चेक बाउंस पर डेढ़ साल की सजा, 3.26 लाख का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,लातेहारSat, 16 Dec 2017 11:19 PM
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लातेहार एसडीजेएम एसएन बाड़ा की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी चंदवा निवासी पवन गुप्ता को डेढ़ साल जेल और 3 लाख 26 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। जानकारी के अनुसार परिवादी बालूमाथ निवासी शशि रंजन गुप्ता के अधिवक्ता प्रदीप कुमार उपाध्याय ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी पवन कुमार के खिलाफ न्यायालय में पैरवी किया था। जानकारी के अनुसार पवन कुमार वैष्णवी मेडिकल एजेंसी के नाम से दवा दुकान चलाता है, वहीं बालूमाथ निवासी शशि रंजन गुप्ता का बालूमाथ में पंकज ड्रग्स एजेंसी के नाम से दवा की थोक दुकान चलता है। आरोपी पवन शशि से दवा का कारोबार करता था और इसी बीच बकाया राशि देने के एवज में पवन ने शशि को 1 लाख 63 हजार रुपये का चेक दिया और खाता में रुपया नही रहने के बाद 17 मार्च 2016 को चेक बाउंस कर गया।

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