होली पर्व के मद्देनजर पटाखा भंडारण व विक्रय के लिए वैध अनुज्ञप्ति अनिवार्य
लातेहार में होली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखा भंडारण और बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानदारों के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

लातेहार, प्रतिनिधि। होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा पटाखा भंडारण एवं विक्रय को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दुकानदार को पटाखा रखने अथवा बेचने के लिए वैध लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति के पटाखा का भंडारण या विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देशानुसार एसडीएम अजय कुमार रजक एवं एसडीएम महुआडांड़ बिपिन कुमार दुबे ने बताया गया कि सुरक्षा कारणों से जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही बिक्री की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
व्यवसायियों को सामान्य शाखा से अनुमति-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी सामग्री को अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित सुरक्षित शेड में रखा जाएगा। दुकानों के बीच न्यूनतम तीन मीटर तथा संरक्षित स्थलों से पांच मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। अस्थायी दुकानें आमने-सामने नहीं लगाई जाएगी। दुकानों में खुली बिजली, लैंप या गैस लैंप का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा मास्टर स्विच के साथ फ्यूज/सर्किट ब्रेकर अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान में पानी, बालू की बाल्टी एवं अग्निशमन यंत्र रखना आवश्यक है। दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। सड़कों एवं आम रास्तों पर पटाखों की बिक्री पूर्णतः वर्जित है। उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
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