Hindi NewsJharkhand NewsLatehar NewsCourt Orders Compensation of 4 5 Lakh for Check Bounce Case Against Deepak Kumar
चेक बाउंस केस में छह माह कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

चेक बाउंस केस में छह माह कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

संक्षेप:

लातेहार की न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दीपक कुमार को चार लाख पच्चास हजार रूपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अनुराग कुमार ने 17 जून 2022 को दीपक से उधार लिया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। दीपक ने दिवालिया होने का दावा किया, लेकिन अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

Jan 20, 2026 11:53 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार, संवाददाता। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 58/24 की सुनवाई के उपरांत चेक बाउंस का आरोपी दीपक कुमार पिता रमेश सोनी ग्राम बरवाडीह को चार लाख पच्चास हजार रूपए क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता अनुराग कुमार को देने का आदेश पारित किया है। शिकायतकर्ता अनुराग कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अनुराग व्यापारिक लेनदेन बरवाडीह निवासी दीपक कुमार के पास था जो मनिका में ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं। शिकायतकर्ता से आरोपी ने 17 जून 2022 को 4 लाख तीन हजार रूपए उधार लिया था और मनिका स्थित भारतीय स्टेट बैंक में धारित अपने खाता के चेक से उनका भुगतान वापस किया था।

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शिकायतकर्ता जब अपने बैंक में चेक को प्रस्तुत किया तो राशि के अभाव में बाउंस कर गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस भेजा था फिर भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। तब शिकायतकर्ता न्यायालय की दरवाजा खटखटाया। आरोपी दीपक कुमार अपने को दिवालिया एवं मानसिक रोगी साबित करने का प्रयास अदालत में किया। दोनों पक्षों की गवाहों एवं दस्तावेजों का अवलोकन के उपरांत अदालत ने दीपक कुमार को व्यापार का योग्य ठहराते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी करार दिया । अदालत ने 30 दिनों के भीतर अनुराग कुमार को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। मालूम हो दीपक कुमार के विरुद्ध चेक बाउंस का कई मामला लातेहार व्यवहार न्यायालय के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है ।