प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय ने गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी किया
लातेहार के प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय ने गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में संगीता कुमारी ने भरण पोषण के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें हर माह 12 हजार रुपये देने का आदेश हुआ था। एक साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।

लातेहार, संवाददाता। लातेहार प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय सैय्यद सलीम फातमी की अदालत ने भरण पोषण वाद संख्या 24-2023 के मामले मे गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गढ़वा जिला के देवगाना मध्य विद्यालय के सरकारी शिक्षक प्रवीण कुमार सिंह पिता स्व रामनाथ सिंह ओबरा की शादी लातेहार प्रखंड के निदिंर निवासी संगीता कुमारी से हुई थी। किसी कारण वश शादी टूट गई और संगीता कुमारी ने प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय की अदालत मे भरण पोषण वाद दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान 29 फरवरी 2024 को न्यायालय द्वारा प्रत्येक माह संगीता कुमारी को 12 हजार रूपया देने का आदेश हुआ था, किंतु न्यायालय के आदेश के बाद संगीता कुमारी को रूपया नही दिया जाने लगा।
पुन: न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2024 को गढ़वा डीएसई को आदेश जारी किया गया कि प्रवीण कुमार सिंह के खाता से रूपया काटकर संगीता कुमारी को प्रत्येक माह 12 हजार रूपया का भुगतान करना है। इस आदेश का अनुपालन एक साल बीत जाने के बाद नही हुआ। इस पर न्यायालय ने 2 दिसंबर को गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि किस परिस्थिति मे न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही हुआ है इसका 15 दिनो के अंदर न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है।
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