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दुष्कर्मियों को 20 साल की सजा

अगस्त 2013 में चर्चित महिला कांस्टेबल के साथ सड़क डकैतों ने लूटपाट के बाद रेप किए जाने के मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने...

दुष्कर्मियों को 20 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,लातेहारTue, 28 Nov 2017 11:36 PM
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अगस्त 2013 में चर्चित महिला कांस्टेबल के साथ सड़क डकैतों ने लूटपाट के बाद रेप किए जाने के मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने आरोपी मतीक उरांव,कतुआ उरांव को मुख्य आरोपी मानते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 15 हजार रू. जुमाना की सजा सुनायी।

वहीं दो अन्य अभियुक्त हीरालाल उरांव ओर मुकेश उरांव को डकैती के आरोप में 10 साल की सश्रम कारावास ओर जुर्माना लगाया है। घटना के समय दोनों आरोपियों ने सड़क डकैती के अलावा महिला कांस्टेबल से लूटपाट किए जाने के बाद बलात्कार किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया था। और चारों आरोपियों को छापामारी कर तत्काल पकड़ लिया। लूटे गए सामान भी बरामद किए गए थे। कोर्ट में आरोपियों की पहचान भी कांस्टेबल ने की थी। तत्कालीन थानेदार और आइओ विरेंद्र कुमार राम ने मामले की जांच के बाद से लेकर सजा दिलाने तक लातेहार कोर्ट में आते रहे। पुलिस ने सभी आरोपियों को घटना के कुछ ही दिनों के बाद पकड़ लिया था।

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