Strict Guidelines Issued by Kodarma DC for Food Safety During Festivals त्योहारों में मिलावटखोर किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे: डीसी, Kodarma Hindi News - Hindustan
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त्योहारों में मिलावटखोर किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे: डीसी

कोडरमा डीसी ऋतुराज ने त्योहारों के दौरान खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मिलावट और हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, कोडरमाMon, 22 Sep 2025 01:10 AM
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त्योहारों में मिलावटखोर किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे: डीसी

कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा डीसी ऋतुराज की ओर से आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य कारोबारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनकी ओर से आदेश दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, या रसायनों का प्रयोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें पकड़े जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री पकड़े जाने पर संचालक पर केस होगा और दुकान भी सील किया जा सकता है। डीसी ऋतुराज ने कहा कि त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत काफी बढ़ जाती है। बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कोई भी कारोबारी यदि मिलावट या गंदगी करता है तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।

सभी कारोबारियों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है और उसे प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना होगा। दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाए जाने पर नमूना जब्त करने, नष्ट करने और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया जैसे हानिकारक रसायनों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर इस तरह की किसी दुकान के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। उनका पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड वेंडरों को किचन, बर्तनों और खाद्य सामग्री को साफ और ढंककर रखना होगा। वहीं, मेले और सड़कों पर लगने वाले अस्थाई विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना होगा तथा खाद्य पदार्थों को ढंककर रखना होगा। इन प्रमुख बातों का रखना होगा विशेष ध्यान - दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट मिली तो सामान नष्ट और मुकदमा दर्ज होगा - औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया जैसे हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा - दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा तक होगी, संबंधित दुकानों को प्रशासन की ओर से सील किया जा सकता है

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