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वाहनों के कागजात नवीनीकरण कराने की अवधि 30 जून तक बढ़ी

मंत्रलाय द्वारा जारी आदेश में स्‍पष्‍ट है कि वाहन चालकों, उनके मालिकों को मोटर ह्वीकल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को नवीनीकरण कराने अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्‍हें कागजातों का नवीनीकरण कराने के लिए...

वाहनों के कागजात नवीनीकरण कराने की अवधि 30 जून तक बढ़ी
हिन्दुस्तान टीम,कोडरमाTue, 31 Mar 2020 03:34 PM
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कांग्रेस के युवा नेता सईद नसीम ने हर्ष व्यक्त कर सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वाहन कागजातों के समय सीमा विस्तार करने की मांग पत्र लिख मेल कर मांग की थी। ऐसे में मंत्रलाय द्वारा जारी आदेश जिसमें स्‍पष्‍ट है कि वाहन चालकों,उनके मालिकों को मोटर ह्वीकल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को नवीनीकरण कराने अब परेशान नहीं होना पड़ेगा।

उन्‍हें कागजातों का नवीनीकरण कराने 30 जून तक का समय मिल गया है। 1 फरवरी से 30 जून तक खत्म हो रही सभी कागजात की वैधता 30 जून तक मानी जाएगी। इससे देश के करोड़ों निजी,व्यसायिक वाहनों के मालिकों को राहत पंहुचेगी।

श्री नसीम ने बताया कि उन्होंने सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी को 27 मार्च को पत्र मेल कर निजी,व्यवसायिक वाहन मालिकों को राहत देने की बातकर छह महीने विस्तार की मांग किया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि वर्तमान में लॉक डाउन के बाद निजी,व्यवसायिक वाहन यत्र-तत्र खड़े हो चुके हैं।

ऐसे में ऋण द्वारा खरीद वाहन की क़िस्त,अपने स्टाफ की सैलरी समस्या के साथ फिटनेस इन्सुरेंश,परमिट टैक्स आदि की समस्या को देखते हुए चूंकि वाहन के सभी कागजात के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है। फिटनेस इन्सुरेंश,परमिट टैक्स की अवधि कम से कम छह माह के लिए बढाई जानी चाहिए।

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