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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितंबर को,तैयारी जोरों पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा। उसमें विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाएगा, जैसे दीवानी, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक,...

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितंबर को,तैयारी जोरों पर
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,कोडरमाThu, 08 Aug 2024 12:11 AM
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कोडरमा संवाददाता । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा। जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने बुधवार को दी है। उन्होंने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष बाल कृष्ण तिवारी के मार्गदर्शन में इसमें अधिक से अधिक वादों के निष्पादन की तैयारी जोरों पर है। श्री कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी,वाहन दुर्घटना संबंधी,सुलहनीय आपराधिक,बैंक सर्टिफिकेट,वैवाहिक पारिवारिक, श्रम,भूमि अधिग्रहण,राजस्व,बिजली,वन विभाग,माप तौल, चेक बाउंस,विवाद पूर्व निस्तारण योग्य मामले सहित अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि सभी न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय वादों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर सूचित करने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। साथ ही जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक ऋण संबंधी,बीमा कंपनी,बीएसएनएल के पक्षकारों को अपने-अपने संस्था के जरिए सूचित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे अहम बात है कि बिजली विभाग संबंधी वैसे मामले, जिसका निस्तारण लंबे समय से किसी कारण नहीं हो पा रहा है और लंबे समय से पैरवी नहीं हो पाने की स्थिति में केस में वारंट हो गया है,वैसे सभी मामलो को इसमें विभाग द्वारा निर्धारित फाइन जमा कर उसी दिन मुकदमा समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए जिनका भी मामला बिजली विभाग से संबंधित हो,वे निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ लें और अपने मामलों का निष्पादन कराएं।

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