संक्रामक रोग अध्यादेश पर भाजपा जनता को गुमराह करना बंद करे : महागठबंधन
झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने 27 जुलाई को संयुक्त बयान जारी कर भाजपा के नेताओं पर संक्रामक रोग अध्यादेश के प्रति जनता को गुमराह...
झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने 27 जुलाई को संयुक्त बयान जारी कर भाजपा के नेताओं पर संक्रामक रोग अध्यादेश के प्रति जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बता दें कि महामारी आपदा एक्ट 1897 अंतर्गत4 खंड में आइपीसी 188, 269/270 संज्ञेय अपराध,सीआरपीसी 154 के तहत महामारी फैलाना दंडनीय अपराध है। इसके तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित गुजरात,यूपी सरकार में भी यूपी लोक स्वास्थ्य, महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश में सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रावधान किए हैं। जबकि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा पर भी दंड का प्रावधान है,जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को संक्रमित करता है, जिससे उसकी मौत होती है,तो आरोपी को उम्रकैद की भी सजा हो सकती है। जबकि यदि कोई व्यक्ति किसी को संक्रमण रोग में जानबूझ कर उत्पीड़ित करता है,तो 2 से 5 साल तक की सजा,50 हजार से दो लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। सिर्फ मास्क नहीं पहने पर 2 लाख का जुर्माना का आरोप हेमंत सरकार पर लगाना बेबुनियाद है। नेताद्वय ने आज की सभी प्रमुख समाचार पत्रों के मुख्य खबर, जिसमें सदर हॉस्पिटल से फरार संक्रमित गर्भवती महिला का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे दोषियों पर ही कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है। नेताद्वय ने विश्वास जताया कि झारखंड में महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार सभी फैसला जनहित में करती है।