
झारखंड में कब होंगे निकाय चुनाव? हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बताया
झारखंड हाईकोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मार्च 2026 तक सभी 48 नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके लिए आठ सप्ताह में तैयारी पूरी कर 45 दिनों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी।
झारखंड में में नगर निकाय चुनाव मार्च-2026 तक करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। आयोग ने शपथपत्र के साथ एक सीलबंद रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी। इसमें बताया गया है कि आठ सप्ताह के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 45 दिनों के अंदर पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आयोग को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ओबीसी सूची, सीटों के आरक्षण, आबादी संबंधित डेटा समेत सभी आवश्यक दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर आगे की प्रक्रिया करनी है। आयोग ने भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार की ओर से सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं और चुनाव कराने में अब किसी तरह की अड़चन नहीं है।
मुख्य सचिव ने बिना शर्त माफी मांगी
सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से अवमानना नोटिस के लिए जवाब दाखिल किया गया। इसमें मुख्य सचिव ने बिना शर्त माफी मांगते हुए अदालत को बताया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। 14 अक्तूबर 2025 को राज्य कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर समर्पित आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी।
क्या है मामला: रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होना चाहिए था। कई जरूरी नागरिक सेवाएं, जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने आदि में पार्षदों का अनुमोदन जरूरी होता है, लेकिन चुनाव नहीं होने से कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
सभी नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त
झारखंड में कुल 48 नगर निकाय (नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हैं। इनमें से 12 निकायों का कार्यकाल वर्ष 2020 में ही समाप्त हो गया था, जबकि शेष का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को खत्म हो गया। उसी तिथि को अधिसूचना जारी कर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को पदमुक्त कर दिया गया। लगभग ढाई वर्ष बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं। निकायों में विकास कार्य प्रशासकों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग द्वारा वार्डवार पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी जारी किए जा चुके हैं।





