लापता लड़की के रिश्तेदार की पिटाई पर हाईकोर्ट सख्त, DGP तदाशा मिश्रा से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

Apr 10, 2026 05:54 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को लापता लड़की के मामले में कथित पुलिस ज्यादती पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा को सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत रेखा देवी की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

लापता लड़की के रिश्तेदार की पिटाई पर हाईकोर्ट सख्त, DGP तदाशा मिश्रा से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को लापता लड़की के मामले में कथित पुलिस ज्यादती पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा को सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत रेखा देवी की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि उनकी बेटी 31 जुलाई से लापता है। मामले में पिंडराजोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

रिश्तेदार की पुलिस ने की पिटाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रेखा देवी के रिश्तेदार सबापद महतो को पुलिस ने उठाकर थाने ले जाया, जहां उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सबापद महतो की राजधानी स्थित मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टरों की टीम से मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में उनके सिर में गंभीर चोट की पुष्टि हुई है, जिससे दिमाग को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

10 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस पर अदालत ने डीजीपी से सवाल किया कि जब सबापद महतो लापता लड़की के परिवार के सदस्य हैं और किसी भी मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उनके साथ मारपीट क्यों की गई। कोर्ट ने डीजीपी को पूरे मामले की सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। वहीं, डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। साथ ही पिंडराजोड़ा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।

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