
नगर निकाय चुनाव/अध्यक्ष पद के लिए 05 हजार, वार्ड सदस्य के लिए 01 हजार नामांकन शुल्क
जामताड़ा,प्रतिनिधि।नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुल्क तय कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन के लिए 5000 रुपये तथा वार्ड सदस्य
नगर निकाय चुनाव/अध्यक्ष पद के लिए 05 हजार, वार्ड सदस्य के लिए 01 हजार नामांकन शुल्क जामताड़ा,प्रतिनिधि। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुल्क तय कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन के लिए 5000 रुपये तथा वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों को 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क आधा रखा गया है। वहीं नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं नाम-निर्देशन दाखिल करने के समय वाहनों एवं व्यक्तियों की संख्या पर प्रतिबंध रहेगी। जिसके तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय उम्मीदवार 100 मीटर की परिधि के अंदर अधिकतम तीन वाहन और पांच लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच नामांकन के समय ही की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी, प्रस्तावक और समर्थनकर्ता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र निर्वाचित पदाधिकारी या सहायक निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट दो प्रतियों में जमा करनी होगी। नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी, प्रस्तावक और समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। साथ ही अभ्यर्थी को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। ---------------------------------------------------- अध्यक्ष व वार्ड पार्षद पद के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय डीसी रवि आनंद ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित कर दी गई है। मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) में अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम 06 लाख रुपये तथा वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की गई है। वहीं जामताड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 05 लाख रुपये एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 01 लाख रुपये की अधिसीमा निर्धारित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं रहेगा।

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