
जामताड़ा: मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास की सजा व 10 हजार अर्थदंड
जामताड़ा,प्रतिनिधि।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने, चोरी की संपत्ति की
जामताड़ा: मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास की सजा व 10 हजार अर्थदंड जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने, चोरी की संपत्ति की खरीद-बिक्री और नंबर प्लेट में हेराफेरी के मामले में एक आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विदित हो सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सुसानियां गांव निवासी गणेश हांसदा को दोषी करार दिया। इस मामले में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
न्यायालय ने भादवि की धारा 317(3) के तहत आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड व अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं भादवि की धारा 317(5) के तहत भी दो वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। अदालत ने अपने आदेश में दोनों सजाओं को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया है। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने आरोपी को 17 जनवरी को दोषी करार दिया था। जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। आरोपी पूर्व से ही जेल में बंद है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध बिंदापाथर थाना कांड संख्या- 17/2025 दर्ज है। आरोप है कि वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जांच के क्रम में उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके बाद उसके घर से भी चोरी की दो अन्य मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। तीनों बाइकों से संबंधित कोई वैध कागजात आरोपी प्रस्तुत नहीं कर सका। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया।

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