
जामताड़ा व मिहिजाम नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
जामताड़ा,प्रतिनिधि। आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग,
जामताड़ा व मिहिजाम नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू जामताड़ा,प्रतिनिधि। आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 29 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा। प्रशासन ने निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ताकि विधि-व्यवस्था बनी रहे और चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) एवं जामताड़ा नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र उप निर्वाचन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के कक्ष में जमा किए जाएंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान जुलूस, रैली या वाहन के साथ प्रवेश से विधि-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। निषेधाज्ञा में शामिल हैं: निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के दायरे में घातक हथियार, आग्निशस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाना वर्जित। जुलूस, रैली, सभा या विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित। नामांकन के समय प्रत्याशी केवल चार कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। पोस्टर, बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और वाहन का प्रवेश निषेध। किसी भी प्रकार से दूसरे प्रत्याशी को अपमानित करना, उनके पुतले जलाना या तनाव फैलाना वर्जित। मोबाइल फोन का प्रयोग और प्रतिनियुक्त कर्मियों के कार्य में बाधा डालना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। एसडीओ अनंत कुमार ने स्पष्ट किया कि यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। प्रशासन ने यह भी बताया कि सरकारी पदाधिकारी/निर्वाचन कार्य में नियुक्त कर्मचारी इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे।

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