31 के बाद अनिबंधित बीएस-4 वाहन हो जाएंगे स्क्रैप
31 मार्च के बाद गैर निबंधित बीएस-4 वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के कारण इन्हें सड़कों पर चलाया नहीं जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि 01 अप्रैल से बीएस फोर वाहनों के निबंधन का...
31 मार्च के बाद गैर निबंधित बीएस-4 वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के कारण इन्हें सड़कों पर चलाया नहीं जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि 01 अप्रैल से बीएस फोर वाहनों के निबंधन का शॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। इसलिए उनका निबंधन चाहकर भी नहीं हो सकेगा। इसके संबंध में परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने शनिवार को दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 01 अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाद संख्या जीएसआर 178 (ई) में यह फैसला सुनाया था। कहा था कि अप्रैल 2020 से सिर्फ बीएस-6 वाहनों को ही सड़क पर उतरने की अनुमति मिलनी चाहिए।
उन्होंने जिला वासियों से भी कहा है कि अभी जो भी वाहन खरीद रहे हैं, उनका निबंधन अनिवार्य रूप से 31 मार्च से पहले करा लें, अन्यथा बाद में कुछ नहीं हो सकेगा।
इसके कारण शहर के वाहन डीलरों में भी इस बात की चिंता है कि उन्होंने जो वाहन मंगाए हैं, वे 31 मार्च से पहले बिक जाएं ताकि उसका निबंधन हो जाए। यही वजह है कि कई वाहन कंपनियों ने भी अपने विभिन्न मॉडल के वाहनों पर छूट की घोषणा कर रखी है।