ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड जमशेदपुर65-65 लाख रुपये किस नियम के तहत लिया गया

65-65 लाख रुपये किस नियम के तहत लिया गया

कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार की एक चिट्ठी टाटा स्टील को असहज करने वाली है। इसमें उन्होंने पूछा है कि टाटा स्टील ने सबलीज जमीन का नक्शा पास करने और रजिस्ट्री कराने में किस नियम के तहत एक-एक मामले में...

65-65 लाख रुपये किस नियम के तहत लिया गया
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरSun, 24 Feb 2019 05:36 PM
ऐप पर पढ़ें

कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार की एक चिट्ठी टाटा स्टील को असहज करने वाली है। इसमें उन्होंने पूछा है कि टाटा स्टील ने सबलीज जमीन का नक्शा पास करने और रजिस्ट्री कराने में किस नियम के तहत एक-एक मामले में 65-65 लाख रुपये की वसूली की। ऐसा किस प्रावधान या नियम के तहत किया गया। उन्होंने इसका जवाब एक सप्ताह में मांगा है।

आयुक्त ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को इस आशय का पत्र जारी किया है। इसमें 2005 में टाटा लीज नवीकरण के बाद ऐसे मामलों की संख्या और वसूली गई रकम की सूची मांगी है।

इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ली गई रकम की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार को लिखा जा सकता है या फिर आयुक्त भी यह कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। दरअसल, यह कार्रवाई निबंधन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में ही की गई है।

2005 के बाद 59 सबलीज आवंटन

20 अगस्त 2005 को जिला प्रशासन और टाटा स्टील के बीच 10,852 एकड़ जमीन का लीज नवीकरण हुआ था। इसके बाद टाटा स्टील के लैंड एंड मार्केट विभाग ने उसमें से 59 सबलीज का आवंटन किया था, जिसमें 144.33 एकड़ जमीन शामिल थी। नियमानुसार सबलीज के तहत सिर्फ जनहित के कार्य के लिए जमीन दी जानी थी। मगर सबलीज का आवंटन करने वाली एएमसी ने कुछ ही आवंटन नियमानुसार किए। बाकी जमीन अपार्टमेंट, मंदिर, मॉल, मार्केट, घर, दुकान आदि बनाने के लिए दे दी। फिलहाल, सबलीज की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक है। करीब दो वर्षों से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें