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होटलों पर दो-दो सौ रुपये जुर्माना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू निषेध अधिनियम (कोटपा 2003) का उल्लंघन भी दंडनीय अपराध है, यह पहली बार बिष्टूपुर में मंगलवार को दिखा। एडीएम (विधि व्यवस्था) सुबोध कुमार के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण...

होटलों पर दो-दो सौ रुपये जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 12 Jul 2017 11:56 AM
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सिगरेट एवं अन्य तंबाकू निषेध अधिनियम (कोटपा 2003) का उल्लंघन भी दंडनीय अपराध है, यह पहली बार बिष्टूपुर में मंगलवार को दिखा। एडीएम (विधि व्यवस्था) सुबोध कुमार के नेतृत्व में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति बिष्टूपुर में न आमलोगों को सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते पकड़ कर दंडित किया और तीन बड़े होटलों व एक चर्चित पान दुकानदार पर जुर्माना लगाया। जिन होटलों को दंडित किया गया है, उनमें होटल सोनेट, फार्चून, सेंटर प्वाइंट और सबवे शामिल हैं। इसके अलावा चर्चित शंभू पान दुकान पर भी छापा पड़ा। इन सभी से दो-दो सौ रुपये नकद जुर्माना वसूला गया। उन्हें इसकी रसीद दी गई। यही नहीं, शंभू पान दुकान व अन्य पान दुकानों पर खुलेआम सिगरेट पीने वाले पांच-छह लोगों को दस्ते के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और उनसे 200-200 रुपये जुर्माना वसूला। तंबाकू निषेध का पोस्टर लगाना है होटलों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इन्होंने अपने यहां 60 गुना 45 सेंटीमीटर का डिस्पले बोर्ड या पोस्टर नहीं लगाया था। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू निषेध अधिनियम अधिनियम में होटलों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वे अपने परिसर में स्मोकिंग जोन तो बनाएंगे ही, तंबाकू उत्पादों की बुराइयों को पोस्टर-बैनर के माध्यम से दिखाएंगे भी। मगर इनमें से किसी में यह पोस्टर-बैनर नहीं दिखा। इसी की चपेट में शंभू पान दुकान भी आया। छापामार दस्ते में सिविल सर्जन डॉ. एसके झा, डीएसपी कैलाश करमाली, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. बीएन उषा और बिष्टूपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास शामिल थे।

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