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पोटका में हुई हत्या में दो दोषी करार

पोटका के स्वर्गचिड़ा में 12 मई 2018 को हुई सोमाई हेम्ब्रम की हत्या में एडीजे- 9 की अदालत ने दो लोगों को देाषी करार दिया है। उनका नाम बुधु उर्फ तोड़ो और धीरेन मुर्मू है। प्राथमिकी उसके भाई मकर...

पोटका में हुई हत्या में दो दोषी करार
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरWed, 12 Feb 2020 05:35 PM
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पोटका के स्वर्गचिड़ा में 12 मई 2018 को हुई सोमाई हेम्ब्रम की हत्या में एडीजे- 9 की अदालत ने दो लोगों को देाषी करार दिया है। उनका नाम बुधु उर्फ तोड़ो और धीरेन मुर्मू है। प्राथमिकी उसके भाई मकर हेम्ब्रम ने दर्ज करायी थी। मामले में सात गवाही हुई थी। घटना के अनुसार 12 मई की रात सोमाई अपने भाई मकर के साथ जमशेदपुर से पोटका लौटा। यहां दोनों भाई एक दुकान में हड़िया पीने लगे। वहां पहले से ही बुधु उर्फ तोड़ो और धीरेन मुर्मू मौजूद थे। यहां सोमाई का किसी बात पर झगड़ा बुधु से हुआ। झगड़े के बाद मकर अपने भाई सोमाई को वहां से लेकर घर चला आया। थोड़ देर के बाद वह दोबारा घर से बाहर निकला और थोड़ी लहूलुहान घर लौटा। उसने बताया कि उसे बुधु और धीरेन ने मारा है। इतना कहने के बाद वह कुर्सी पर बैठा और उसकी मौत हो गयी।

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